केंद्र एवं राज्य सरकारों के लाखों पेंशनभोगियों (Pensioners) के लिए अपनी नियमित पेंशन निर्बाध जारी रखने हेतु वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate / DLC) जमा करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक देश के 2,000 शहरों और जिलों में राष्ट्रव्यापी 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 5.0' संचालित किया जा रहा है।
पेंशन विभाग की सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने सभी वरिष्ठ नागरिकों और पारिवारिक पेंशनभोगियों से बैंक शाखाओं की लंबी लाइनों में लगने के बजाय अत्याधुनिक फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक (Face Authentication Technology) अपनाने की अपील की है। 30 नवंबर की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने पर दिसंबर माह से पेंशन का भुगतान अस्थाई रूप से रोका जा सकता है।
स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए लाभार्थियों को Google Play Store से 'Aadhaar FaceRD App' और 'Jeevan Pramaan App' डाउनलोड करने होंगे। आवेदन प्रक्रिया के दौरान पेंशनधारक को अपना आधार नंबर, पेंशन भुगतान आदेश (PPO) संख्या, बैंक खाता विवरण तथा पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा।
तत्पश्चात, मोबाइल कैमरे के माध्यम से चेहरे की लाइव स्कैनिंग (पलकें झपकाकर) पूरी होते ही प्रणाली डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को स्वचालित रूप से स्वीकृत कर संबंधित पेंशन वितरण बैंक या एजेंसी को भेज देती है। जिन पेंशनभोगियों के पास स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे निकटतम डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) अथवा डाकिया द्वारा प्रदान की जाने वाली 'डोरस्टेप बैंकिंग' सेवा के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन करा सकते हैं।